सोनिया-राहुल ने ही रची थी 2000 करोड़ की संपत्ति कब्जाने की साजिश, नेशनल हेराल्ड मामले में ED का दावा

Admin
10 Min Read

एजेएल पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन करता था। राजू ने कहा कि यंग इंडियन बनाने की साजिश रची गई थी, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के 76% शेयर थे, ताकि कांग्रेस से लिए गए 90 करोड़ रुपये के कर्ज के लिए 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति हड़पी जा सके।

नई दिल्ली

दिल्ली की एक विशेष अदालत ने अब बंद हो चुके नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को दैनिक सुनवाई शुरू की। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से जुड़े इस हाई-प्रोफाइल मामले की सुनवाई सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल वी राजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को हड़पना चाहती थी, जिसकी संपत्ति 2,000 करोड़ रुपये की थी। एएसजी ने कहा कि यह साजिश कांग्रेस पार्टी के इशारे पर सोनिया और राहुल गांधी ने रची थी।

एजेएल पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन करता था। राजू ने कहा कि यंग इंडियन बनाने की साजिश रची गई थी, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के 76% शेयर थे, ताकि कांग्रेस से लिए गए 90 करोड़ रुपये के कर्ज के लिए 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति हड़पी जा सके। एसजी एस वी राजू ने कहा, "यंग इंडियन ने घोषणा की थी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी लाभकारी मालिक थे। एएसजी ने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा यंग इंडियन में प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी थे।"

कोर्ट के इस सवाल पर ईडी के वकील एएसजी वीएस राजू ने जवाब द‍िया. उन्‍होंने कहा, बैंकों के पास खुद संपत्ति नहीं होती, इसलिए उन्हें कर्ज देना ही होता है. ऐसी स्थिति में बैंक उधारकर्ता से समझौता करते हैं. लेकिन इस केस में तो 2000 करोड़ रुपये की संपत्ति उपलब्ध थी. फिर सिर्फ 50 लाख रुपये में 2000 करोड़ रुपये की संपत्ति क्यों दी गई?

संपत्ति की पूरी वैल्यू
इस पर कोर्ट ने फ‍िर सवाल क‍िया, क्या यह मामला एनपीए (Non Performing Asset) जैसा था? इस पर ED की ओर से पेश वकील राजू ने कहा, नहीं, इस केस में तो संपत्ति की पूरी वैल्यू थी. ईडी की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट के सामने दलील देते हुए एक बड़ा संकेत दिया. कांग्रेस पार्टी भी ईडी की जांच के दायरे में आ सकती है, इस संभावना से इनकार नहीं किया गया है.

कांग्रेस भी बनेगी आरोपी?
ईडी का कहना है कि अभी कांग्रेस को आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन भविष्य में ऐसा किया जा सकता है. ईडी ने कोर्ट से कहा, अगर AICC यानी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को आरोपी बनाया जाता है, तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की भूमिका उनके खिलाफ पीएमएलए की धारा 70 के तहत मामला मजबूत करने में सहायक हो सकती है. हालांकि, ईडी द्वारा ये स्पष्टीकरण दिया गया कि बिना पुख्ता सबूत के ऐसा कदम नहीं उठाएंगे.

एएसजी एसवी राजू ने दलील दी कि 2000 करोड़ रुपये की संपत्ति वाली कंपनी एजेएल को 90 करोड़ रुपये के लोन के लिए अधिग्रहित किया गया। यह एक धोखाधड़ी है। यह वास्तविक लेनदेन नहीं था। एजेएल का अधिग्रहण कांग्रेस ने नहीं, बल्कि यंग इंडियन ने किया था। उन्होंने कहा कि यह एक साजिश थी। एएसजी ने कहा कि कांग्रेस ने न तो ब्याज लिया और न ही जमानत ली। 90 करोड़ रुपये का लोन 50 लाख रुपये में बेचा गया।

ईडी ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के निर्देश पर एजेएल को विज्ञापन के पैसे भी दिए गए। इस फर्जी कंपनी से जो भी आय हुई, वह अपराध की कमाई है। 21 मई को पिछली सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कथित नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े 142 करोड़ रुपये के "अपराध की आय" का आनंद लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक एजेंसी ने नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार समेत वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की है। आरोप पत्र में कांग्रेस के ओवरसीज प्रमुख पित्रोदा, सुमन दुबे और अन्य के नाम शामिल हैं।

एएसजी राजू ने क्या कहा?

एएसजी राजू ने कहा कि, ‘एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) नाम की एक कंपनी थी, जो मुनाफा नहीं कमा रही थी, लेकिन उसके पास करीब 2000 करोड़ रुपये की संपत्तियां थीं. उसे अपने दिन-प्रतिदिन के खर्च चलाने में कठिनाई हो रही थी.’

उन्होंने आरोप लगाया कि एजेएल ने कांग्रेस पार्टी से 90 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था, जिसे बाद में वापस करने से इनकार कर दिया गया. उन्होंने कहा, ‘अगर किसी के पास इतनी बड़ी संपत्ति हो और वो कर्ज न चुका सके, तो यह सवाल खड़े करता है. आम परिस्थितियों में कोई भी समझदार व्यक्ति अपनी संपत्ति बेचकर कर्ज चुका देता. लेकिन यहां उद्देश्य अलग था.’

एएसजी ने तर्क दिया कि कांग्रेस पार्टी की मंशा एजेएल की संपत्ति को हथियाने की थी और इसके लिए ‘यंग इंडिया’ नाम की कंपनी के जरिये 2000 करोड़ रुपये की संपत्ति को मात्र 90 करोड़ के कर्ज के बहाने ट्रांसफर करने की साजिश रची गई.
सोनिया-राहुल पर क्या आरोप

एएसजी राजू ने सीधे तौर पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि, ‘वे दोनों इस 2000 करोड़ रुपये की संपत्ति वाली कंपनी को अपने नियंत्रण में लेना चाहते थे.’ उन्होंने सवाल उठाया कि, ‘कोई भी समझदार व्यक्ति किसी कंपनी को इतना कर्ज क्यों देगा, जो पहले ही डिफॉल्ट कर चुकी हो?’

इस पर कोर्ट ने एएसजी से पूछा कि, ‘क्या आप यह कह रहे हैं कि इस स्तर पर केवल अपराध के संज्ञान (cognisance) का मुद्दा ही प्रासंगिक है, और समन जारी करने का अधिकार बाद में आता है?’

इस पर एएसजी राजू ने उत्तर दिया, ‘जी हां, इस चरण पर केवल संज्ञान का मुद्दा देखा जाना चाहिए. समन की प्रक्रिया डिस्चार्ज एप्लिकेशन के समय प्रासंगिक होगी.’ एएसजी राजू ने फिर कोर्ट को सूचित किया कि वे आज या कल तक अपनी बहस पूरी कर लेंगे. इसके बाद कोर्ट में इस मामले को लेकर अगली प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.
किराये और चंदे के नाम पर गड़बड़ी?

ED के तरफ से पेश वकील ने आरोप लगाया कि नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में लोग कई सालों से फर्जी अग्रिम किराया जमा कर रहे थे. किराये की रसीदें भी फर्जी थीं. वो कुल लाखों-करोड़ों रुपये एजेएल को ट्रांसफर किए गए थे, वह भी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के निर्देश पर.

एएसजी ने इसके साथ ही दावा किया कि तफ्तीश के दौरान ये सामने आया है कि AJL को विज्ञापन के पैसे भी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के निर्देश पर दिए गए थे. इनमें से कुछ दानदाता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने कुछ राशि किराये के रूप में दी है. उन्होंने आरोप लगाया, ‘इस फर्जी तरीके से बनाई गई कंपनी से होने वाली पूरी आय अपराध की आय है.
दिवंगत नेताओं का भी आया नाम

इस पर कोर्ट ने ईडी से पूछा कि अगर यह अपराध की आय मानी जा रही है, तो फिर उन्हें आरोपी क्यों नहीं बनाया गया है? दरअसल ED की तफ्तीश में ये पता चला था कि रेवंत रेड्डी और डीके शिवकुमार जैसे कांग्रेस पार्टी से जुड़े कुछ वरिष्ठ नेताओं ने चंदा दिए थे. इसमें दिवंगत नेता ऑस्कर फर्नांडीस और मोतीलाल वोरा की भूमिका के बारे में बताया गया है.

ASG राजू ने कोर्ट को बताया कि आरोपी सुमन दुबे ने शेयर सोनिया गांधी को ट्रांसफर किया. उसके बाद फिर ऑस्कर फर्नांडीस ने शेयर राहुल गांधी को ट्रांसफर किया और राहुल ने वह वापस ऑस्कर को भेज दिया. ये सभी लेनदेन फर्जी हैं, जो सिर्फ कागजों पर मौजूद हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी की करीब 76 प्रतिशत शेयर पर राहुल गांधी समेत सोनिया गांधी की हिस्सेदारी या औपचारिक तौर में कंट्रोल है
क्या है नेशनल हेराल्ड मामला?

नेशनल हेराल्ड केस में आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर घाटे में चल रही एजेएल को कर्ज दिया और फिर यंग इंडिया नामक एक कंपनी बनाकर उस कर्ज के बहाने उसकी संपत्ति पर नियंत्रण पा लिया.

यंग इंडिया में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की प्रमुख हिस्सेदारी है. यह मामला बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर की गई शिकायत के आधार पर शुरू हुआ था.

 

Share This Article
Leave a Comment
WordPress Market Hide My WP - Amazing Security Plugin for WordPress! Hide Price Product for WooCommerce Highlighter – Highlighted heading for Elementor Hijabi – Muslim Shop Woocommerce Elementor Template Kit Hikker – Hiking & Mountain Trekking Elementor Template Kit Hillary – Creative Portfolio Elementor Template Kit Himalaya – Construction Elementor Template Kit Himara – Hotel Template Kit Hipsound – Music Streaming & Podcast Elementor Template Kit Hirelab – Human Resource & Recruitment Agency Elementor Template Kit