नीति निर्माण की रफ्तार तेज: हेमंत सोरेन की अगुवाई में कैबिनेट ने लगाए 21 प्रस्तावों पर ठप्पे

Admin
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रांची

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बीते गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 21 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में मुसाबनी की डॉक्टर रही डॉक्टर कुमारी रेखा को और सदर अस्पताल बोकारो की डॉक्टर रीना कुमारी को बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है।

इन प्रस्तावों पर लगी मुहर:-

  •     उग्रवादी घटनाओं अथवा राष्ट्र की सीमा की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त होने वाले झारखंड निवासी केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल के कर्मियों के आश्रित को विशेष अनुग्रह अनुदान एवं अनुकंपा के आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्ति प्रदान करने स्वीकृति दी गयी।
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  •     उग्रवादी घटनाओं अथवा राष्ट्र की सीमा की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त होने वाले झारखंड निवासी केंद्रीय अर्धसैनिक बल के कर्मियों के आश्रित को विशेष अनुग्रह अनुदान एवं अनुकंपा के आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्ति प्रदान करने स्वीकृति दी गयी।
  •     भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का मार्च, 2023 को समाप्त हुए अवधि के लिए प्रतिवेदन, झारखंड सरकार, वर्ष 2025 की प्रतिवेदन संख्या-3 (निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल) को झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में पेश करने की स्वीकृति दी गयी।
  •     30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के लिए Notional (काल्पनिक) वेतन वृद्धि मान्य करने के संबंध में निर्गत संकल्प संख्या- 781, दिनांक-16. 03.2024 को निरस्त करते हुए भारत सरकार के Office Memorandum, दिनांक-20.05.2025 के आलोक में काल्पनिक वेतनवृद्धि मान्य करने की स्वीकृति दी गयी।
  •     डॉ कुमारी रेखा, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मुसाबनी, जमशेदपुर को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गयी।
  •     डॉ रीना कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी (पैथोलॉजिस्ट), सदर अस्पताल, बोकारो को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गयी।
  •     डालटनगंज न्यायमंडल में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की संशोधित धारा-14 (1) के प्रावधानों के अंतर्गत दर्ज वादों के त्वरित विचारण हेतु विशेष न्यायालय के गठन की स्वीकृति दी गयी।
  •     झारखंड राज्य के पुलिस, कक्षपाल, सिपाही (गृह रक्षा वाहिनी) उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली, 2025 गठन के उपरांत पुलिस के पूर्व से प्रकाशित विज्ञापन को रद्द करने, भविष्य की नियुक्ति में पूर्व के आवेदकों को शुल्क भुगतान की छूट, सभी कोटि के आवेदकों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट एवं अन्य बिंदुओं पर निर्णय लिये जाने की स्वीकृति दी गयी।
  •     राज्य योजना अंतर्गत चालू योजना के तहत् संचालित अटल मोहल्ला क्लिनिक की योजना का नाम परिवर्तित कर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक करने की स्वीकृति दी गयी।
  •     डॉ वीणा कुमारी एम, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कसमार, बोकारो को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गयी।
  •     राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में उर्दू सहायक शिक्षकों के पूर्व से सृजित 3712 पदों का प्रत्यर्पण करते हुए प्रथम चरण में उर्दू के लिए इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 3287 पद तथा मध्य विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 1052 पद कुल 4,339 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी।
  •     ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत Centre for Research in Schemes and Policies (CRISP) संस्था के साथ झारखंड वित्त नियमावली के नियम 235 को नियम 245 के तहत शिथिल करते हुए स्वयं सहायता समूहों के क्षमतावर्धन एवं आजीविका संवर्द्धन हेतु Non Financial MoU करने की स्वीकृति दी गयी।
  •     झारखंड राज्य विधि विज्ञान निदेशालय एवं प्रयोगशाला अधीनस्थ चतुर्थ वर्गीय पद (विसरा कटर एवं प्रयोगशाला वाहक) की (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2025 के गठन की स्वीकृति दी गयी।
  •     राजकीय श्रावणी मेला-2025 के मद्देनजर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु दिनांक-10. 07.2025 से दिनांक-10.08.2025 तक 28 अस्थायी मेला ओपी एवं 19 अस्थायी यातायात ओपी के गठन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी।
  •     झारखंड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 के आलोक में जीएसटी प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता के लिए झारखंड भवन निर्माण संवेदक निबंधन नियमावली-2015 एवं भवन निर्माण विभाग के स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट (SBD) में संशोधन की स्वीकृति दी गयी।
  •     डब्ल्यूपी (सि) सं-132/2016 रजनीश कुमार पांडेय बनाम-भारत सरकार एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07.03.2025 को पारित अंतरिम न्यायादेश के आलोक में विभिन्न प्रकार के दिव्यांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए संविदा पर कार्यरत रिसोर्स पर्सन पर निर्णय के लिए संकल्प संख्या-643, दिनांक-13.05.2025 द्वारा गठित स्क्रीनिंग कमेटी में संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी।
  •     राज्य के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को न्यायालय द्वारा आहूत (सम्मन) के क्रम में साक्ष्य देने के लिए की गयी यात्रा पर व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गयी।
  •     राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत विभिन्न प्रकार के दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की समुचित व्यवस्था प्रदान करने के निमित्त विशेष शिक्षा सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु विशेष शिक्षा सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2025 की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी।
  •     झारखंड राज्य आयुष स्वास्थ्य सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली- 2024 का गठन की स्वीकृति दी गयी।
  •     झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 की स्वीकृति दी गयी।
  •     ​​​​​​​केंद्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (SAG) के कार्यान्वयन अंतर्गत लाभार्थियों को पूरक पोषाहार के रूप में प्रदाय Micronutrient Fortified and/or Energy Dense Food (MFEDF) की आपूर्ति केंद्र प्रायोजित पूरक पोषाहार कार्यक्रम के MFEDF के निर्माणकर्ता-सह-आपूर्तिकर्ता एजेंसियों से प्राप्ति हेतु इन एजेंसियों का झारखंड वित्त नियमावली के नियम-245 के तहत नियम-235 को शिथिल करते हुए मनोनयन की स्वीकृति दी गयी।
  • बता दें कि कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली में इलाजरत अपने पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन के देखरेख में काफी दिनों से सर गंगा अस्पताल में ही हैं।

 

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